मुनाफाखोरी महानिदेशालय की जांच में पाया गया कि बहुत सारे सामानों पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था। पर लॉरियल ने 15 नवंबर, 2017 से फेस वॉश, शैम्पू और कुछ मेकअप उत्पादों पर घटे जीएसटी के बावजूद भी ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया।राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने लॉरियल इंडिया और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को मुनाफाखोरी का दोषी पाया है। दोनों कंपनियों ने जीएसटी का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। एनएए ने कहा कि लॉरियल ने 186.39 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जबकि इंडिया बुल्स ने 6.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है।मुनाफाखोरी महानिदेशालय की जांच में पाया गया कि बहुत सारे सामानों पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था। पर लॉरियल ने 15 नवंबर, 2017 से फेस वॉश, शैम्पू और कुछ मेकअप उत्पादों पर घटे जीएसटी के बावजूद भी ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया। इस आधार पर कंपनी को मुनाफाखोरी की 50 फीसदी रकम या 93 करोड़ रुपये केंद्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष में और बाकी रकम राज्यों के कोष में जमा कराने का आदेश दिया है।
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