पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके लाइव भाषणों के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को 5 सितंबर तक हटा दिया है। इमरान खान के भाषणों के लाइव प्रसारण पर उस समय रोक लगी थी जब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी ने उनकी रैली में दी गई एक स्पीच के बाद लगाया था।दरअसल, इमरान खान पर आरोप था कि अपने एक भाषण में उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों और एक महिला जज को खुली धमकी दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी संस्थाओं पर भी हमला बोला था। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण करने पर पाबंदी लगा दी थी।इसी बैन को लेकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को राहत दी है इमरान खान की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि नियामक ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो कोर्ट में इमरान खान पर लगे बैन को उचित सिद्ध कर पाए।
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