शराब पीकर चला रहा था बुलेट, साइलेंसर का स्वरूप भी बदला, कट गया 29000 का चालान

by sadmin
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रायपुर। थाना प्रभारी यातायात तेलीबांधा निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, की ड्यूटी व्हीआईपी मार्ग व्यवस्था में महावीर नगर चौंक में लगायी गयी थी। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा मोटर यान अधिनियम के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का चेकिंग किया जा रहा था इसी दौरान एक बुलेट मोटर सायकल क्रमांक CG04 MV 8574 का चालक अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद पिता राजेश महानंद बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह रायपुर द्वारा लापरवाही पूर्वक परिवर्तित सायलेंसर लगाकर वाहन चलाते आ रहा था जिसे हमराह प्रधान आरक्षक लंबोदर साहू एवं आरक्षक लल्लू राम सोनी के द्वारा रोक कर प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा वाहन चालक से गाड़ी के कागजात एवं लायसेंस की मांग की गयी किन्तु वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नही किया गया। इस दौरान वाहन चालक शराब का सेवन किया हुआ था जिसे एल्कोमीटर से मापने पर 255 mg/100 ml तक मादक द्रव्य का सेवन करना पाया गया। Also Read – छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि उक्त कृत्य को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा वाहन चालक के विरूद्ध इस्तगासा तैयार कर प्रकरण माननीय न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया जहॉ वाहन चालक अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद पिता राजेश महानंद अमलीडीह राजेन्द्र नगर के विरूद्ध बिना लायसेंस के वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना इस प्रकार मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 185, 146/196 के तहत 17000=00 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार वाहन मालिक कुबेर महानंद पिता राजेश महानंद बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह रायपुर के विरूद्ध बिना लासयेंस धारी वाहन चालक को मोटर सायकल चलाने देना, बिना बीमा के वाहन संचालित करना एवं मोडिफाई सायलेंसर का उपयोग करना इस प्रकार मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, एवं 182 (क) 4 के तहत 12000=00 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार बुलेट क्रमांक CG04 MV 8574 के विरूद्ध कुल 29,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। वाहन चालकों से अपील है यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाए। वाहन के संपूर्ण कागजात सहीं रखे, बिना लाइसेंस धारी व्यक्ति को वाहन चलाने ना दें,नशे की हालत में वाहन न चलाए, वाहन के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन ना करें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जायेगी।

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