नेशनल लोक अदालत केे संबंध में कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक

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बेमेतरा – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 14 मई 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये जाने है। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों में पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस निराकृत किया जाना है। कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने आज समय सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होने राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का अधिक से अधिक निपटारा लोक अदालत में करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के सचिव न्यायाधीश जसविंदर कौर अजमानी मलिक ने नेशनल लोक अदालत आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकरण का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाता है, दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरण रखा जाना है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहे हैं।

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