जनदर्शन में आया आवेदन थर्ड जेंडर ने प्राईवेट फाइनेंस कंपनी में मांगा स्थान

by sadmin
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दुर्ग . आज जनदर्शन में एक आवेदन विशेष और ध्यान आकर्षण करने वाला था। आवेदन थर्ड जेंडर समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदक द्वारा शासन और प्रशासन से प्राईवेट फाइनेंस कंपनी में भी थर्ड जेंडर को स्थान देने के लिए अपील की गई थी। आवेदक का कथन था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 को अपने फैसले में थर्ड जेंडर संवैधानिक अधिकार दिया और सरकारों को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू कराने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा थर्ड जेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। जिसके पश्चात् भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी उनके वेबसाइट में थर्ड जेंडर को विकल्प के रूप में स्थान नहीं देती है। इसे थर्ड जेंडर समुदाय अपने अधिकारों से वंचित होता जा रहा है। इसलिए आवेदक ने तत्काल प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में थर्ड जेंडर को स्थान दिया जाए इसके लिए कलेक्टर से निवेदन किया। कलेक्टर ने विधि पूर्ण जो भी संभव है उसके लिए समुदाय को आश्वासन दिया।

नवागांव (बी) के ग्रामवासी खरीफ फसल की बीमा राशि के प्रकरण का आवेदन लेकर कलेक्टर के समक्ष् प्रस्तुत हुए थे। आवेदन में ग्रामवासियों ने बताया है कि 2021 की खरीफ फसल के लिए किसानों द्वारा सहकारी समिति सुरपा में धान की फसल का बीमा कराया गया था। उन्होंने बताया कि समिति के अंतर्गत बीमा कराए हुए, उनके आस-पास गांव के कृषकों को तो बीमा की राशि का भुगतान हो चुका है। नवागांव (बी) के कृषक इससे वंचित हैं। कृषकों ने बताया कि सहकारी समिति से बीमा की राशि रोके जाने के संबंध में जानकारी मांगने पर उनके तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। खरीफ और रबी में हुई असमय वर्षा के कारण फसल क्षति से कृषक वर्तमान में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कृषकों ने कलेक्टर से वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर उनकी फसल बीमा का भुगतान तत्काल कराया जाए। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी बीमा की राशि के रोके जाने का कारण स्पष्ट करने के लिए और निराकरण के लिए निर्देशित किया।इसके अलावा ग्राम पंचायत खपरी के आश्रित गांव सिलोदा में संचालित नलजल योजना का प्रकरण भी कलेक्टर के पास आया। आवेदक ने बताया कि नलजल योजना के तहत् विगत कई वर्षों पूर्व पाइप लाइन का विस्तार गांव मंे किया जा चुका है परंतु पाइप लाइन खराब होने के कारण ग्रामवासी नलजल योजना से वंचित है। ग्रीष्मकाल को देखते हुए पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए आवेदक ने कलेक्टर से अपील की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया।

 

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