आयोग में मामला आने पर आवेदक के पीएफ में जमा हुई लम्बित राशि

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आयोग में मामला आने पर आवेदक के पीएफ में जमा हुई लम्बित राशि

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को सात जनवरी 2021 को म.न. 180, ज्योतिबा फुले नगर, भोपाल शहर निवासी आवेदक श्री नूतन लाल पाटिल का एक आवेदन मिला, जिसमें उन्होने नगर निगम भोपाल, जोन क्र.-7 द्वारा उनके पीएफ की राशि नियमित रूप से जमा नही कराने और पिछले एक साल से स्मरण पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने का जिक्र करते हुए आयोग से उनकी समस्या का समाधान कराये जाने की मांग की थी।
इस मामले में कार्यवाही करते हुये आयोग ने आयुक्त, नगर निगम भोपाल को समुचित कार्यवाही कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये थे। इस पर नगर निगम, भोपाल द्वारा सितंबर 2021 में आयोग को प्रतिवेदन दिया गया है कि आवेदक के ईपीएफ/यू.एन.नं. में लम्बित राशि के सभी चालान पोर्टल पर अपलोड कर 31 अगस्त 2021 को भुगतान भी कर दिया गया है। आवेदक ने भी निगम की इस कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की है। अंतिम कार्यवाही हो जाने पर आयोग में यह प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है।

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