भिलाई: कोर्ट ने कहा, 10 साल की मासूम बच्ची इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगा सकती।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में 10 साल की बच्ची के दुष्कर्मी लव कुमार पासवान को ADJ कोर्ट ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। 52 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा, 10 साल की मासूम बच्ची इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगा सकती। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनमें लोभ, कपट, द्वेष, बेईमानी, अनुचित लाभ जैसी दुर्भावनाएं नहीं होती। लव कुमार ने बच्ची को पहले काम के बहाने घर बुलाया और फिर उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था।
लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि पूरा मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। 9 मई 2018 को बच्ची की दादी ने लव कुमार पासवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें कहा गया कि बच्ची 7 साल की उम्र से दादी के साथ ही रह रही थी। घटना वाले दिन सुबह 8 बजे बच्ची को घर में छोड़कर दादी काम पर चली गई। शाम करीब 5 बजे लौटी तो बच्ची की सहेलियों ने उन्हें घटना के बारे में बताया। बच्ची ने भी बताया कि लव कुमार पहले भी जान से मारने की धमकी देकर दो बार उससे दुष्कर्म कर चुका था।
बर्तन मांजने के बहाने घर बुलाकर किया दुष्कर्म
जांच में पता चला था कि बच्ची अपनी दो सहेलियों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान लव कुमार उसके पास आया और घर में चलकर बर्तन साफ करने के लिए कहा। पहले तो बच्ची और सहेलियों ने मना किया, लेकिन लव कुमार ने उसकी एक दोस्त को पीट दिया। इसके बाद बच्ची का हाथ पकड़ कर अपने घर खींच ले गया। इसके बाद घर ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने लव कुमार को गिरफ्तार किया।। इसमें 29 जुलाई को चार्जशीट पेश की गई।