अर्जुन वृक्ष की कटाई एवं अवैध रूप से परिवहन के मामले में जिला प्रशासन ने लगाया 35 हजार रूपए का अर्थदंड

by sadmin
Spread the love

दक्षिणापथ, गुण्डरदेही (राजू मिश्रा)। ग्राम पंचायत माहुद (बी) में प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की कटाई एवं अवैध रूप से परिवहन के मामले में ट्रैक्टर मालिक एवं झाड़ काटने वाले भूस्वामी को लगा 35 हजार का अर्थदण्ड राजस्व विभाग गुण्डरदेही ने किया। ग्राम माहूद में गुरुर ब्लाक के ग्राम कोसागोदी के निवासी पन्नुलाल साहू पिता फुलू राम साहू के द्वारा लगातार गुंडरदेही ब्लॉक में भोले-भाले किसानों को बहला-फुसलाकर कम राशि देकर प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को बिना अनुमति के अवैध रूप से परिवहन कर धड़ल्ले से अवैध कमाई कर रहे थे। इसी बीच राहगीर के सुचानार्थ से गुंडरदेही एसडीएम, तहसीलदार व अपर कलेक्टर से फोन पर जानकारी देकर प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की भूस्वामी एवं परिवहन करने वाले मालिक पर उचित कार्यवाही करते हुए बालोद जिला अपर कलेक्टर अनिल कुमार बाजपाई ने प्रतिबंधित अर्जुन बीच कटाई करने वाले एवं अवैध रूप से ट्रैक्टर में परिवहन करने वालों को 35 हजार की राजस्व वसूली के बाद चर्चा में आए लकड़ी माफियाओं में मची हड़कंप।

अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षित रखने एवं ऑक्सीजन देने वाले अर्जुन बीच की कटाई को कैसे रोक पाएंगे आखिर राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपया का पर्यावरण बचाने बैनर पोस्टर सहित वृक्षारोपण करते हैं पर इस पेड़ को बचाने स्थानीय स्तर पर इसका कोई उपाय नहीं बना पाना ही प्रशासन के साथ गांठ को दर्शाता है लकड़ी माफिया गुंडरदेही ब्लॉक में काफी सक्रिय हैं। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून की जो कार्यवाही हुई है उस गाड़ी को ग्राम पंचायत के आस-पास के जनप्रतिनिधि के द्वारा मिलीभगत कर गाड़ी को वापस उनके सुपुर्द में गाड़ी मालिक को दे दिया था फिर भनक लगी कि बड़ी कार्रवाई होने की दर पर उस जनप्रतिनिधि ने गाड़ी को 3 दिन बाद बुलाकर अपने कब्जे में लिया तब ग्राम पंचायत माहूद के सरपंच ने अपने सुपुर्द में रखा जिसका न्यायालय जिला अपर कलेक्टर बालोद में लकड़ी दलाल लकड़ी माफिया ने राज्य शासन को 35 हजार रूपए की राजस्व पटाकर अपनी गाड़ी को आज अपने सुपुर्द में लिया।

Related Articles

error: Content is protected !!