दुर्ग / धम्मशील गणवीर, वन मंडलाधिकारी दुर्ग एवं अभय कुमार पांडे उपवनमंडलाधिकारी दुर्ग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सर्च वारंट पर जारी कर सुयश धर दीवान, वन परीक्षेत्र अधिकारी दुर्ग के नेतृत्व में विभागीय अमला को ग्राहक बनाकर दिक्षित कॉलोनी 5/25 कोसा नाला भिलाई मौके पर भेजा गया जहां वन विभाग को बड़ी उपलब्धि मिली। विभागीय अमले को धमेंद्र गुप्ता आत्मज अमर प्रसाद गुप्ता के निवास स्थल से 4 नग करण तोता जो लगभग 2 से 3 सप्ताह का होगा जो मौका स्थल पर पाया गया, जिसे जप्त कर प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 02, 09, 39, 51 के तहत कार्यवाही करते हुए वन अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है एवं वन विभाग दुर्ग द्वारा 04 नग करण तोता को भिलाई स्थित मैत्री बाग प्रबंधक का सौंप दिया गया।
*तोता बेचना/पालना है वन पराधः*- धम्मशील गणवीर द्वारा बताया गया कि तोता एवं अन्य पक्षियों को घर में पालना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है जिसे अभियुक्त को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उक्त कार्रवाई में विभागीय अमला कलीमउल्ला स.प. दुर्ग, संजय ब्रम्हभट्ट, वनपाल, विक्रम सिंह ठाकुर वनपाल व एन रामा राव, वनसंरक्षक, रोशन तिवारी वनसंरक्षक एवं चुरामन राम, साहू वाहन चालक व जुगल किशोर निर्मलकर वाहन चालक की सक्रीय भूमिका रही।
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