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रायपुर। युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। नवम अति जिला न्यायाधीश रायपुर अगम कुमार कश्यप ने यह आदेश शहजादी बेगम के पक्ष में कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के विरुद्ध दिया है।
इस मामले में शहजादी बेगम से 20 लाख रुपए आसिफ मेमन ने उधार स्वरूप लिए थे और यह राशि नहीं लौटाने पर न्यायालय ने कांग्रेस नेता आसिफ मेमन की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने का आदेश दिया। ज्ञात हो की जमीन के एक मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 420 का मामला दर्ज है और वह इस मामले में फरार है।