दाल में चमक बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित स्टोन पाउडर का उपयोग किया गया जा रहा था। शिकायत के बाद जांच में इसकी पुष्टि हुई। मामले पर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। 3 साल पहले के मामले पर अंतिम सुनवाई के बाद फैसले में न्यायालय ने मिल मालिक पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई के तहत सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है।
न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र गुप्ता ने दाल मिलावट के प्रकरण पर सुनवाई की। मामले पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने भाटापारा सूरजपुरा रोड स्थित मेसर्स सियाराम दाल मिल के मालिक सुरेश खत्री पर जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार मिल मालिक दाल में चमक बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित स्टोन पाउडर का उपयोग कर रहा था। माना जा रहा है कि राज्य में अब तक का सबसे बड़ा 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
प्रकरण के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि 29 मई 2019 को मिल में निरीक्षण के दौरान लगभग 7 सौ बोरी दाल में चमक के लिए उपयोग होने वाले प्रतिबंधित स्टोन पाउडर (एडल्ट्रेंट) जप्त किया गया था। जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। लैब भेजे गए उक्त सैम्पल की जांच के बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट आई जिसमें उक्त अपद्रव्य की पुष्टि हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया।