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नई दिल्ली । आधार की नोडल एजेंसी यूआईडीएआई ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। केंद्र और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के लिए अब आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना किसी भी योजना या सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा। यूआईडीएआई के अनुसार 99 फ़ीसदी वयस्कों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है।