राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं होने पर 10% राशि की जाएगी राजसात.
भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर राजस्व के संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज एवं विभिन्न करो के लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत वसूली के लिए परियोजना प्रबंधक मैसर्स स्पैरो सॉफ्ट. प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने नोटिस जारी किया है! जारी नोटिस में संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्पैरो के द्वारा प्रस्तुत मांग/वसूली पत्रक के अनुसार संपत्तिकर, शिक्षा उपकर एवं समेकितकर की राशि रुपए 3440.22 लाख की वसूली किया जाना है किंतु अब तक 25.33% की वसूली की गई है एवं 74.67 प्रतिशत वसूली किया जाना शेष है! इसे लेकर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस में कहा है कि मांग के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली नहीं की जा रही है! उन्होंने स्पैरो को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष बची अवधि के लिए बकाया मांग/चालू मांग का लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली सभी भवनों को कवर करते हुए सुनिश्चित करें अन्यथा राजस्व करों की वसूली की कार्यवाही संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में स्पैरो के विरुद्ध अनुबंध के शर्तों के अधीन कार्यवाही की जाएगी! जिसके अंतर्गत 2021-22 हेतु रोकी जा रही 10% की राशि को राजसात किया जाएगा! उल्लेखनीय है कि निकाय के सुधार कार्यक्रम अंतर्गत डोर टू डोर राजस्व, संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज इत्यादि की वसूली कार्य हेतु सूडा से अधिकृत एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है!