व्यापारियों को डरा धमकाकर अवैध वसूली मामले में जुर्म दर्ज

by shorgul

दुर्ग। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने अजय दुबे के खिलाफ अवैध वसूली और व्यापारियों को डराने धमकाने के मामले में धारा 294, 383, 384, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पचरीपारा दुर्ग स्थित श्याम पेट शॉप के संचालक श्याम सिन्हा पिता स्व रतन लाल सिन्हा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि दिनांक 10.09.2023 को शाम 7 बजे अभय दुबे मेरी दुकान मे आकर अभद्र व्यहार गाली गलौज एवं दुकान बंद करवाने का धमकी देकर दुसरे दिन आफिस मे आना कहकर चला गया।

उसके ठीक दो दिन बाद मुझे पुन: आफिस मे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बुलाया और धमकाने लगा और गाली गलौज देकर 50,000/ रुपये की मांग करने लगा यदि 50,000/ रुपये नही दिये तो यहां व्यापार नही कर पावोगे तुम्हे बरबाद कर दुंगा तथा चाकु दिखाकर धमकाने लगा और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। तथा 7 दिनों का समय देता हूं एैसा कहकर बाहर निकाल दिया और मैं वापस अपने दुकान आ गया तथा इस घटना के संबंध मे मै अपने परिवार वाले मेरा लडका नंदकिशोर तथा राजकुमार एवम पडोस के रहने वाला महेश यादव को बताया।  कुछ व्यापारियों से पता चला कि कन्हैया थ्रेड वाले से 25,000, जैन बैन्गल से 25,000 रुपये, अंसारी अंडे वाल से 8000 रूपये रकम ले चुका है। अत: पचरी पारा के सभी व्यापारी भयभीत है तथा थाने मे शिकायत करने से डरते है।

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