काम की खबर…1 जनवरी 2023 से होंगे ये अहम बदलाव

by sadmin

भिलाई। एक दिन बाद ही अब जनवरी की शुरुआत के साथ ही वर्ष 2023 का आगाज होने वाला है। साल का हर नया महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता है, जो आम आदमी के काम का होता है। कुछ बदलाव तो सीधे हमारी जेब पर असर डालने वाले होते हैं। 1 जनवरी 2023 से भी कुछ जरूरी नियम बदलने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग, सीएनजी-पीएनजी के भाव और गाड़ियों की कीमतों से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

2023 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है

नववर्ष 2023 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जिनमें एमजी मोटर, मारुति सुजुकी, ह्युंडई मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी और मर्सिडीज-बेंच जैसी कंपनियां शामिल हैं, ने अपनी गाड़ियों के कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। देश की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह आगामी 2 जनवरी 2023 से अपने व्यावसायिक वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। होंडा ने भी  घोषणा की है कि वह अपनी  गाड़ियों की कीमतें 30 हजार रुपये तक बढ़ाएगी। ऐसे में अगर आप नए साल में नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके के लिए वर्तमान की तुलना में महंगी साबित हो सकती है।

 

जीएसटी के नियमों में होंगे ये बदलाव

 

जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई-इन्वॉयसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा।

लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे

 

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। बैंक और ग्राहको के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। यह 31 दिसंबर तक के लिए वैध रहेगा। बैंकों को ग्राहकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में सभी जानकारी एमएमएस और अन्य माध्यमों से देनी पड़ेगी।

क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे

 

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी 1 जनवरी 2023 से नियमों में बदलाव हो जाएगा। यह बदलाव क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाॅइंट से संबंधित है। नए साल की शुरुआत से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले रिवाॅर्ड प्वाइंट्स में बदवाल करने जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवॉर्ड प्वाइंट का भुगतान 31 दिसंबर 2022 से पहले ही कर लें। 1 जनवरी 2023 नए नियमों के तहत रिवाॅर्ड प्वाइंट की सुविधाएं दी जाएंगी।

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में हो सकता है बदलाव

 

हर महीने की शुरुआत के साथ पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल की दरें तय करती हैं। पिछले कुछ समय से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रही हैं। ऐसे में दिसंबर महीने के आखिरी दिन जब तेल कंपनियां पेट्रोल व डीजल की कीमतों का पुर्ननिर्धारण करेंगे तो इनकी कीमतों में कुछ बदलाव का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि ये बदलाव होंगे या नहीं यह पहली जनवरी की सुबह ही साफ हो पाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ-साथ एलपीजी के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा हो सकती है।

आधार से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी

 

आयकर विभाग ने शनिवार को परामर्श जारी किया कि जो पैन (Permanent Account Number) अगले साल मार्च के अंत तक आधार से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बदलाव जनवरी महीने से न होकर अप्रैल महीने की पहली तारीख से लागू होगा। आयकर विभाग ने एक सार्वजनिक परामर्श में  कहा कि आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य है, वह जरूरी है, देरी न करें, इसे आज ही लिंक करें।  आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से आधार से अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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