दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु संबंधित अधिकारियों और प्रेस व मिडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया था। निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मतदान केंद्र से लेकर मतदाता सूची जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती योगिता देवांगन ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में उपस्थित अधिकारी एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, दावा आपत्ति दर्ज करने की समय अवधि, विशेष अभियान तथा मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन से संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही वर्तमान में विधानसभा वार मतदाता संख्या और वर्तमान मतदान केंद्रों की जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई।
इसके साथ ही बैठक में कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जावेगा। विशेष अभियान दिवस के तहत दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार, 13 नवम्बर 2022 रविवार, 19 नवम्बर 2022 शनिवार एवं 20 नवम्बर 2022 रविवार को भी दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा। सतत् अद्यतीकरण के तहत, मतदाता सूची में नाम जोड़ने/काटने एवं संशोधन के लिये कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अप्रेैल 2023, 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारूप 7 में, मतदाता सूची की प्रविष्टियों में सुधार एवं स्थानांतरण के लिये प्रारूप 8 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में स्थित टोल फ्री नंबर 1950 में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10.30 से सायंकाल 05.30 तक की अवधि में संपर्क कर सकते हैं। पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावे आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी । सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानान्तरण के लिये प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर अथवा nvsp.in पोर्टल मे ऑनलाईन आवेदन कर सकते है तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
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