राजनांदगांव। संभागायुक्त महादेव कावरे ने राजनांदगांव जिले के राजस्व कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव, तहसील कार्यालय राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ अनुविभाग अन्तर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़, तहसीलदार डोंगरगढ़ का निरीक्षण किया।
संभागायुक्त कावरे निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम तहसीलदार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में 98 प्रकरण लंबित पाए गए एवं तहसील कार्यालय राजनांदगांव अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार एव नायब तहसीलदार राजनांदगांव, नायब तहसीलदार घुमका में कुल 637 प्रकरण लंबित पाए जाने पर प्रकरण के निराकरण में तेजी लाए जाने के निर्देश श्री अरूण वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव को दिए।
अनुविभाग डोंगरगढ़ अन्तर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ में कुल 160 प्रकरण, न्यायालय तहसीलदार डोंगरगढ़ में कुल 659 प्रकरण लंबित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं प्रकरण का निराकरण समयावधि में किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए। संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान न्यायालय नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ में प्रकरणों के अवलोकन के दौरान न्यायालयीन प्रकरण ऑनलाईन दर्ज नहीं पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी संजीव कुमार यादव, सहायक ग्रेड 3 को तत्काल निलंबित किया गया। साथ ही संबंधित नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ श्री विजय साहू को कारण बताओ नोटिस थमाया।
श्री कावरे ने तहसील कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जहां उनके द्वारा कार्यालय में संधारित किए जाने वाले पंजीयों जैसे कोटवारी पंजी, कैश बुक वर्गीकरण पंजी का अवलोकन किया गया। न्यायालय डोंगरगढ़ के कानूनगो शाखा में सर्किल नोट बुक का संधारण नहीं पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं 15 दिवस के भीतर इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ में कैशबुक अद्यतन नहीं पाए जाने पर कावरे द्वारा संबंधित लिपिक बृजेन्द्र कुमार सोनी, सहायक ग्रेड-2 की वेतन वृद्धि रोकी गई।
संभागायुक्त श्री कावरे के सुबह 10:30 बजे नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय पहुँचने पर कर्मचारियों में अचानक अफरा-तफरी मच गई। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय राजनांदगांव में कुल 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिन्हें तत्काल कारण बताओ सूचना थमाया। श्री कावरे ने रोजगार कार्यालय पहुंचकर विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्लेसमंट कैंप के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही विभिन्न कंपनियों, कार्यालयों में रोजगार प्रदाय हेतु समय-समय पर विशेष कैम्प लगाए जाने के निर्देश दिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पंजी के नियमित संधारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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