उचित मूल्य की दुकान आबंटन के लिए दावा आपत्ति 21 सितम्बर तक

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महासमुंद,छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियमों के तहत कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद द्वारा विकासखंड सरायपाली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नवीन आबंटन के लिए 18 ग्राम पंचायतों छिबर्रा, खैरझिटकी, अंतरझोला, कसलबा, कलेंडा, माधोपली, गोहेरापली, अंतर्ला, कसडोल, केना, खोखेपुर, बैतारी, लिमगाँव, पैकिन, चट्टीगिरोला, परसकोल, जलपुर एवं दर्राभाठा (ब) के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिसमें से 10 ग्राम पंचायतो में दुकान संचालन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जाँच के लिए गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है। समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओ को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो वे 21 सितम्बर 2022 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और इस चयन को अंतिम माना जाएगा। समिति के द्वारा अनुसंशित, प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली के सूचना बोर्ड और जनपद पंचायत सरायपाली के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।

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