आयकर विभाग ने अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए एक नया फॉर्म अधिसूचित किया है, जिसमें करदाताओं को इसे दाखिल करने का सही कारण बताना होगा। इसके साथ ही, कर योग्य आय राशि की भी जानकारी देनी होगा। नया फॉर्म करदाताओं को 2019-20 और 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा। ITR-U को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के 2 सालों के भीतर दायर किया जा सकता है।ITR-U दाखिल करने वाले करदाताओं को आय को अपडेट करने के लिए कारण देना होगा, जैसे- रिटर्न पहले दाखिल नहीं किया गया, आय की सही रिपोर्ट नहीं दी गई या गलत आय का चयन आदि। फॉर्म में दिए गए कारणों में अनवशोषित मूल्यह्रास में कमी या कर क्रेडिट में कमी u/s 115JB/115JC या कर की गलत दर या करदाताओं द्वारा दिए गए अन्य कारण शामिल हैं।बजट 2022-23 ने करदाताओं को दो साल के भीतर अपने आईटीआर को अपडेट करने की अनुमति दी है, जो करों के भुगतान के अधीन है। यह किसी भी विसंगति या चूक को ठीक करने में मदद करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। एक करदाता को प्रति निर्धारण वर्ष में केवल एक अद्यतन विवरणी दाखिल करने की अनुमति होगी।
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