कलेक्टर का आदेश: वैक्सीन नहीं, तो पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी

by sadmin

मदुरै: देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते खतरे के बीच तमिलनाडु के मदुरै जिले के कलेक्टर ने अहम आदेश जारी किया है. उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें न तो बैंक जाने की इजाजत होगी और न ही शराब की दुकानों पर. इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों के लिए उपाय करने को कहा है, जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी है. जानकारी के मुताबिक, मदुरै जिले के कलेक्टर अनीश शेखर ने आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उन्हें राशन की दुकानें, सुपरमार्केट, थिएटर्स, मैरिज हॉल, शॉपिंग मॉल, गारमेंट शॉप, बैंक और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं होगी.

ये पहली बार नहीं है जब वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह का आदेश जारी किया गया है. इससे पहले सितंबर में तमिलनाडु के नीलगिरी प्रशासन ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था. उस वक्त कलेक्टर दिव्या ने आदेश जारी कर कहा था कि केवल उन्हीं लोगों को शराब दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली होगी. इसके पीछे कलेक्टर ने तर्क दिया था कि इससे वैक्सीनेशन में तेजी मिलेगी. वहीं, मध्य प्रदेश के खंडवा में भी ऐसा ही आदेश दिया गया था. यहां के जिला आबकारी अधिकारी ने कहा था कि शराब की दुकानों पर शराब उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी. आबकारी अधिकारी ने जिले की सभी शराब की दुकानों को ये आदेश दिया था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक वैक्सीन की 132 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं. इनमें से 81.17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली और 50.73 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है.

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1 comment

jqazeccxql October 23, 2024 - 9:58 pm

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

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