राज्य बदलने पर नहीं ट्रांसफर करानी होगी गाड़ी, सरकार ने शुरू की ‘भारत’ सीरीज

by sadmin
Spread the love

नई दिल्ली। अगर आपको नौकरी के लिए बार-बार राज्य बदलना पड़ता है, तो अब अपनी गाड़ी के ट्रांसफर को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने नए राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर से कराने की जरूरत खत्म करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क- भारत सीरीज (BH-सीरीज) शुरू किया है। 26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत सीरीज में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।

अभी क्या होता है?

दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक साल के भीतर वहां उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। गाड़ी मालिक को नए राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पुराने राज्य से NOC लेना पड़ता है। उसके बाद उन्हें नए राज्य में प्रो राटा बेसिस पर रोड टैक्स देना पड़ता है। फिर पुराने राज्य से रोड टैक्स रिफंड लेना पड़ता है, जिसका प्रोसेस बहुत थकाऊ होता है।

किनको मिलेगा लाभ?

भारत सीरीज में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा डिफेंस पर्सनल, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के एम्पलॉयी, सेंट्रल/स्टेट पीएसयू और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों को स्वैच्छिक रूप से दी गई है। निजी क्षेत्र की उन कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारी यह सुविधा ले सकते हैं जिनके दफ्तर चार या ज्यादा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हैं।

रोड टैक्स कैसे लगेगा?

बीएच सीरीज की गाड़ियों पर एक बार में दो साल का रोड टैक्स लगेगा। आगे भी यह दो साल के हिसाब से लगता रहेगा। चौदह साल पूरे होने के बाद रोड टैक्स सालाना लगने लगेगा। यानी पहले चुकाए जा रहे टैक्स की रकम का आधा देना होगा।

Related Articles

Leave a Comment

error: Content is protected !!