देहरादून । उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद कोई ढिलाई न देकर राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया।इस बारे में मुख्य सचिव डा.सुखबीर सिंह संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान पिछली सभी रियायतों को जारी रखा गया है।
इस प्रकार, राज्य में आईटीआई, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा पृथक से कोविड प्रोटोकॉल के प्रावधानों के साथ एसओपी जारी की जाएगी। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखकर जिला प्रशासन को पर्यटकों से कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने तथा उसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अलावा, बाहरी राज्यों से आने वालेलोगों के लिए आरटी—पीसीआर जांच रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, जिन्हें कोविड रोधी टीके की दोनों खुराकें लगवाए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अन्य लोगों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना मुक्त जांच रिपोर्ट साथ लाने की बाध्यता बनी रहेगी। उत्तराखंड आने वाले लोगों को ई-पोटल पर पंजीकरण करवाने की व्यवस्था को भी जारी रखा गया है। इसके अलावा, उत्तरप्रदेश से होकर राज्य के गढवाल और कुमाउं क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले लोगों को भी यात्रा से पूर्व अपना पंजीकरण करवाना होगा।
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