दक्षिणापथ, पत्थलगांव। मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया जुलेता लकड़ा पति फ्रांसिस लकड़ा निवासी दुलदुला ने आवेदन देकर थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह फरवरी 2018 में विनोद महतो अपने साथी सुनीता देवी, सूरज सिंह, रंजीत साहू से मिलकर प्रार्थिया जुलेता लकड़ा, श्यामसुन्दर गुप्ता, सुबोध प्रसाद साहू तीनों को कुर्सीधारा एजेंसी के नाम पर 2500-2500 रूपये देकर एजेंसी से जुड़ने एवं 10 व्यक्ति जोड़कर कुल 25000 रू. जमा करने पर आप लोगों को हुंडई कंपनी का फोर व्हीलर गाड़ी 05 मार्च 2018 तक मिल जायेगा कहकर पुनः सुनीता का पति विनोद महतो तीनों के घर आकर बोला कि जल्दी-जल्दी 25000-25000 रू. जमा कर दो, आॅफर सीमित है, कहकर ठगने-फुसलाने पर आवेदकगण 25000-25000 रू. दे दिये जिसे बैंक आॅफ इंडिया में सूरज सिंह के खाता में दिनांक 19.02.2018 को 25000 रू. तथा रंजीत साहू के खाता में दिनांक 28.02.2018 के 20000 रू. एवं दिनांक 19.02.2018 को 52500 रू. जमा किया गया है, इसके अलावा 10 व्यक्ति से 20000 रू. लिया गया इस प्रकार आवेदन जाॅंच पर आवेदकगणों से कुल 97500 रू. का ठगी करना पाये जाने से थाना दुलदुला में अप.क्र. 61/2018 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण घटना के बाद से फरार थे।
दिनांक 30.07.2021 को थाना दुलदुला को मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम फरसा में अपने रिष्तेदार के घर आया हुआ है, इस सूचना पर तत्काल दबिश देकर प्रकरण के आरोपी विनोद महतो निवासी राजाबंगला ज्ञानचंद स्कूल के पास वार्ड नंबर 15 थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा (झारखंड) को दिनांक 30.07.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी सुनीता देवी, सूरज सिंह हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर हैं, एवं एक अन्य आरोपी रंजीत साहू फरार है, जिसकी लगातार पता-तलाश की जा रही है। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला के.पी. सिंह, प्र.आर. ढलेष्वर यादव, आर.आदित्य साय, आर. शैलेन्द्र सिंह एवं आर. बलबीर भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।