दक्षिणापथ, दुर्ग। 25 अक्टूबर 2018 को प्रार्थीया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 15 अक्टूबर 2018 को 15 साल की बच्ची को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर चौकी पद्मनाभपुर थाना कोतवाली दुर्ग में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामलों में प्राथमिकता पर संज्ञान में लेते हुए अभियान मुस्कान के तहत कार्यवाही करते हुए विवेवना के दौरान मुखबीर सूचना से प्राप्त हुआ कि पीडिता को लेकर आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ भगत साहू ने अकलतरा जिला जांजगीर चापा के पास ग्राम लटिया में अपने घर में रखा है। मुखबीर सूचना पर 8 जून 2021 को पीडिता को आरोपी के कब्जे से उनके घर ग्राम लटिया से बरामद किया गया है। पीडि़ता ने बताई कि मोहल्ले में अपने जीजा के घर आरोपी रह रहा था जिन्होंने शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया था तथा वर्ष 2018 से अब तक अपने साय पत्नी बनाकर रखा जिससे डेढ वर्ष का एक पुत्र पैदा हुआ है। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376(2)(द) तथा धारा 4, 5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई। आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ भगत साहू पिता दिलीप कुमार साहू 20 वर्ष निवासी ग्राम लटिया थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के द्वारा नाबालिक पीडिता के साथ लगातार अनाचार किया गया है। जिसे 8 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया। ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया जाता है। बच्ची को काउन्सलिंग बाद माता पिता के सुपुर्द किया गया हैं।
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