दुर्ग : राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में वाहन चालन पर विशेष जागरूकता अभियान जिले में 03 जनवरी से 10 जनवरी तक संचालित किया गया। उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 13 जनवरी से 20 जनवरी तक वाहन चालन के नियमों एवं संशोधित नियमों की जानकारी जनमानस को दिये जाने के लिए जागरूकता अभियान भिलाई-3 के क्षेत्राधिकार में आयोजित की जा रही है। जागरूकता अभियान के प्रथम दिवस में सुश्री शुभदा गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति भिलाई-तीन एवं कु. रूचिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट भिलाई-3 ने जागरूकता अभियान के लिए पंडाल में उपस्थ्ति होकर बताया कि भिलाई-3 नेशनल हाईवे होने के कारण मोटर दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है। चार पहिया वाहन एवं दोपहिया वाहन चालक तेज गति से अपने वाहन को चलाते हैं जिस कारण भिलाई-3 के क्षेत्र में मोटर दुर्घटना ज्यादा होती हैं। भिलाई-3 में स्थित न्यायालय में भी अधिकांश न्यायालयीन मामले मोटर दुर्घटना से संबंधित हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में लोगों को मोटर दुर्घटना से संबंधित नियमों की जानकारी हेतू जागरूकता लाया जाना अति आवश्यक है । इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को मोटर संबंधित संशोधित नियमों की जानकारी प्रदान करना है, ना कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही वाहन चालक के विरुद्ध करना है। विशेष जागरूकता कार्यक्रम में जो व्यक्ति मोटर यान अधिनियम कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनसे इस आशय का बंधपत्र भरवाया जाएगा कि भविष्य में वह मोटर यान अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।
जागरूकता अभियान के पंडाल में लोगों को वाहन चालक संबंधी नियमों की जानकारी दी जा रही है जिसके लिए यातायात विभाग पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया जा रहा है तथा दो पैरालीगल वाॅलिटियर की ड्यूटी लगाई गई है जो वाहन चालक को नियमों की जानकारी लोगों को दे रहे है तथा नियम विरूद्व वाहन चालन करते पाये जाने वाले व्यक्ति से बंधत्र भरवाने का कार्य कर रहे है। इस अभियान में किसी भी वाहन चालक से जुर्माना नही वसूला जायेगा न ही किसी के वाहन को जप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
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