बिलासपुर, ShorGul.news । छत्तीसगढ़ में सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कराई परीक्षा के बाद इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक एक याचिका की सुनवाई के दौरान लगाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा है।
बता दें छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 जून को ही हुई थी। अभी इसका परिणाम भी जारी नहीं हुआ है और हाईकोर्ट ने भर्ती पर ही अंतरित रोक लगा दी है। दरअसल याचिकाकर्ता वेदप्रकाश व कुछ अन्य लोगों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद और ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई को विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में बताया गया, जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग भर्ती नियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
इसके अलावा उक्त पदोन्नति और भर्ती नियम के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती व पदोन्नति किया जाना है। जो विज्ञापन जारी किया गया वह केवल शिक्षक के लिए है। किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया। जबकि सभी विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था। ऐसे में अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी, कि उसके विषय का पद रिक्त है या नहीं। उक्त सभी बातों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
