बिलासपुर। ईडी की कार्रवाई के बाद हिरासत में रखे गए कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को विशेष अदालत से राहत देने वाले आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि सूर्यकांत तिवारी से उनके वकील के सामने पूछताछ की जाए और हर एक दिन के अंतराल में उन्हें वकील से मिलने दिया जाए। कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इसकी अर्जेंट हियरिंग का आवेदन खारिज कर दिया। अब जब नंबर आएगा तो इसे सुना जाएगा। उधर 10 नवंबर को पूरी हो रही रिमांड को बढ़ाने के लिए भी ईडी प्रयास करेगी।
बता दें 29 अक्टूबर को कारोबारी सूर्यकांत तिवारी रायपुर की विशेष अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। इसकी जानकारी होने के बाद ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि तिवारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूछताछ करने के लिए कोर्ट रिमांड मांगी। कोर्ट ने उसकी 12 दिन की रिमांड स्वीकार की। रिमांड के दौरान सूर्यकांत तिवारी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें वकील के सामने पूछताछ करने की छूट दी जाए। इस आग्रह के बाद कोर्ट ने इस बात से तो इनकार कर दिया था, कि तिवारी से पूछताछ वकील के सामने की जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिए थे कि पूछताछ के दौरान उसके वकील दूर बैठें और उनकी देखरेख में सवाल-जवाब हो।
