नई दिल्ली । आयकर विभाग ने दो स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने के लिए रिलायंस अंनिल अंबानी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को अभियोजन नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने दो स्विस खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन रखने के मामले में 420 करोड़ रुपये की कर चोरी करने के आरोप में अंनिल अंबानी के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। आयकर विभाग के अनुसार अनिल अंबानी ने जानबूझकर भारतीय कर अधिकारियों के सामने अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया। इस मामले में विभाग ने 63 वर्षीय अनिल अंबानी को अगस्त की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विभाग ने कहा कि इस मामले में अनिल अंबानी पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। मामले में अनिल अंबानी को 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में अनिल अंबाली की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयकर विभाग के अनुसार अनिल अंबानी पर आकलन वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच विदेशी बैंकों में अघोषित संपत्ति रखकर कर चोरी के आरोप हैं।
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