दुर्ग। 10 साल की बच्ची के साथ सामूहिक अनाचार के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसके तहत दोनों अपराधियों को जिंदगी भर कैद की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। न्यायालय में दर्ज प्रकरण के अनुसार दोनों अपराधी, बच्ची को सुनसान स्थान पर ले गए और अनाचार किया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने अपराधियों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार ने पैरवी की।
घटना खुर्सीपार क्षेत्र की है। बच्ची 1 जनवरी 2019 को घर से दुकान जाने के लिए निकली थी। देर रात्रि को घर पहुंचने पर पूछताछ में उसने बताया कि मोहल्ले का प्रदीप गौतम (40) और संतोष कुमार(27) उसे रास्ते में मिले और डरा-धमका कर मोटर साइकिल पर बैठा लिए। इसके बाद सुनसान इलाके में उसके साथ अनाचार किया है। घटना की शिकायत उसकी मां ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से यह मामला न्यायालय में लंबित था। मामले का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। पॉस्को एक्ट स्पेशेल कोर्ट में विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपराधी प्रदीप गौतम और संतोष कुमार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों अपराधियों को धारा 363 के तहत तीन-तीन वर्ष और धारा 376(घ)(क) के तहत जिंदगी भर कैद में रहने की सजा सुनाई।
