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बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले के रियल स्टेट प्रोजेक्ट नारायण हाईट्स फेस-2, प्रमोटर नारायण कन्स्ट्रक्शन नारायण हाईट्स संजय वार्ड के विरूध्द कार्रवाई की गई है। कलेक्टर आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के पारित आदेश के तहत रियल स्टेट प्रोजेक्ट को अधिनियम की धारा-7 अंतर्गत डिफाल्टर घोषित किया गया है। संबंधित प्रोजेक्ट के पंजीयन को प्रतिसंहृत किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट के क्रय-विक्रय पर रोक एवं संबंधित प्रमोटर के सभी बैंक खातों से आहरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।