कोण्डागांव, दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 03 प्रकरण में 12 लाख की राशि मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 17 जुलाई 2022 को कलीराम नेताम पिता रामूराम नेताम उम्र 55 वर्ष ग्राम तेन्दूभाटा तहसील केशकाल की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हुई थी एवं दिनांक 04 जून 2022 को दुबलेश्वर पिता मोतीलाल उम्र 04 वर्ष ग्राम शामपुर तहसील माकड़ी, दिनांक 26 जून 2022 को हरिचंद पिता अक्तू उम्र 39 वर्ष ग्राम पीढ़ापाल तहसील माकड़ी जिला कोण्डागांव की मृत्यु सर्पदंश हुई थी। इस संबंध में उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा प्रदान किया जायेगा।
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