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नई दिल्ली । पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा को अपनी लिस्टिंग से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन इंडिया से जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी से यह भी पूछा है कि आखिर यह ऐसा कैसे हुआ इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि रूह अफजा के क्वालिटी स्ट्रैंडर्ड को फूड सेफ्टी एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। ऐसे में अब कंपनी को 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। मामले में अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी। अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा बेचा जा रहा था। इसको लेकर भारत में रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया ने याचिका दायर की थी। कंपनी ने कहा था कि अलग-अलग ब्रांड अमेजन पर रूह अफजा को अवैध रूप से बेच रहे हैं, जो फूड सेफ्टी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है।