ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधित कार्रवाई की ली जानकारी
रायपुर . प्रदेश के वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज राज्य के सभी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विभाग द्वारा कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी तथा लॉकडाउन में अवैध शराब की रोकथाम करने के निर्देश दिए।
उद्योग मंत्री श्री लखमा ने सुकमा जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े विभागीय अधिकारियों से प्रदेश एवं जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के उद्योगों से कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री श्री लखमा ने लॉकडाउन के दौरान उद्योग की स्थिति जिसमें वर्तमान में कितने उद्योग संचालित है, संचालित उद्योगों में कार्यरत कर्मचाारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग जरूरी तौर पर करने तथा कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य संबंधी जांच कराने को कहा। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य में लॉकडाउन के समय अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाई जाए साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले शराब तथा राज्य में बनने वाले अवैध शराब की रोकथाम के लिए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
विभागीय समीक्षा में मंत्री श्री लखमा ने विभाग के 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वैैक्सीनेशन पूर्ण कराने एवं 18 से 45 वर्ष के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची तैयार करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर एवं मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मंत्री श्री लखमा ने औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा विभिन्न तरह से मदद एवं सी.एस.आर. मद से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दी गई स्वीकृत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कोरोना से सुरक्षित रहते हुए अति आवश्यक विभागीय कार्याें में तेजी लाए लॉकडाउन के समय जारी गाईडलाइन का पालन किया जाए।
990