इस्लामाबाद । संपत्ति का ब्योरा न देने के मामले में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 154 सांसदों व प्रांतीय एसेम्बली के विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक संपत्ति का ब्योरा न देने कारण निलंबित इन सांसदों व विधायकों की सदस्यता तब तक खारिज जब तक वे अपनी पूरी सूचनाएं जमा नहीं करवा देते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग आर्थिक विवरण नहीं देने वाले विधायकों-सांसदों की सदस्यता हर साल निलंबित करता है। पिछले साल भी 300 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने ब्योरा नहीं दिया था। पाकिस्तान के कानून के अनुसार जनप्रतिनिधियों को हर साल दिसंबर अंत तक अपने पति-पत्नी व बच्चों का वित्तीय ब्योरा मुहैया कराना अनिवार्य है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग(ईसीपी) ने अपनी संपत्तियों का विवरण पेश करने में विफल रहने पर सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के सांसदों और विधायकों की सदस्यता को अस्थाई तौर पर निलंबित किया गया है। जिन पाकिस्तानी सांसद विधायकों की सदस्यता निलंबित की गई है उनमें अंतर-प्रांतीय समन्वय मंत्री फहमिदा मिर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी और समुद्री मामलों के मंत्री हैदर जैदी शामिल हैं। पाकिस्तान में नियम है कि हर साल सांसदों विधायकों को अपनी आय या संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। सांसदों विधायकों को हर साल दिसंबर महीने में ऐसा करना होता है।
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