दुर्ग : राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 03 जनवरी से 10 जनवरी तक वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान, राजेन्द्र प्रसाद चैक दुर्ग मे पंडाल लगाकर चलाया जा रहा है, जिसके तहत् 8 जनवरी तक कुल 2055 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हे नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया, जिसमें विशेष रूप से श्रीमती प्रेरणा अहिरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के द्वारा उन वाहन चालको को समझाईश दी जिन्हे नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग श्रीमती प्रेरणा अहिरे ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सडक पर वाहन चलाता है तो आपको यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है । यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर वर्तमान में हजारों रूपये का चालान वाहन चालक पर या स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती हैं । यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा या आवश्यक वाहन संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकता । मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत धारा 139 में यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा । अगर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के माॅगने पर तुरंत वाहन का आर.सी. बुक, बीमा , ड्रायविंग लायसेंस , परमिट , पी.यू.सी. नहीं दिखाते हैं तो यह अपराध नहीं है । अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उक्त दस्तावेज उसके घर में है तो उसे उक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया जायेगा । इसके बाद भी अगर पुलिस, दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान की कार्यवाही करती है, तो कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है । सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालकोें के दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस उसके विरूद्ध चालान की कार्यवाही नहीं कर सकती । अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से चालानी कार्यवाही करती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि, आपको चालान भरना ही पडेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है , इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है । अगर कोर्ट को लगता है कि आपकेे पास सभी दस्तावेज है और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह कार्यवाही को निरस्त कर सकता है ।
ड्राईविंग लायसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर ड्राईविंग लायसेंस के नवीनीकरण के लिए एक साल पहले या एक साल बाद नये लायसेंस के लिए आवेदन दी जा सकती है । यदि किसी वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त हो गई हो (अर्थात एक्सपायर हो गया हो ) तो आपको दुबारा ड्रायविंग लायसेंस की परीक्षा पास करना पडेगा ।
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