लिंक रोड पावर हाउस मार्केट : भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहन प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंध

by sadmin
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भिलाई. जिला दंडाधिकारी पुष्पेंद्र मीणा द्वारा लिंक रोड पावर हाउस मार्केट क्षेत्र के मार्ग को भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों के आवागमन समय प्रातः 9:से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है !

जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा प्रतिबंधित समय पर माल वाहक वाहनों के आवागमन का पालन कराने निर्देश दिए गए हैं।   निर्देश के परिपालन में आज प्रतिबंधित समय में प्रवेश करने वाले 4 भारी मालवाहक वाहनों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई की गई !साथ ही भविष्य के लिए फल मंडी व्यवसायियों को प्रतिबंधित समय में वाहनों का आवागमन ना करने हेतु समझाइश  दी गई, अन्यथा यातायात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित समय पर आवागमन करने वाले भारी वाहनों पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर भाजपा नेता त्रिलोचन सिंह, फल मंडी से शिव जयसवाल बिंदु सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद थे l

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